मुख्य पृष्ठ - सूचना का अधिकार - प्रकार्यों के निर्वहन हेतु मानदण्ड
संस्थान के कर्मचारियों की सेवा कार्य, भारत सरकार द्वारा लागू किए जानेवाले मौलिक एवं अनुपूरक नियम तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अन्य नियम एवं आदेश, नीवे (पूर्व में नीवे) के कर्मचारियों पर निर्धारित हद तक लागू किए जाएंगे। उप-कानून में निहित किसी भी विषय के बावजूद भी शासी निकाय के पास किसी भी नियम की आवश्यकता को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन शिथिल करने की शक्ति होगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
नीवे के महानिदेशक (डीजी) को निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो सभी प्रशासनिक वित्तीय और खरीद मामलों पर महानिदेशक को सलाह देते हैं और सभी वैज्ञानिक कर्मचारियों को सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। महानिदेशक, उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी भी सलाह को खारिज करने की शक्ति रखते हैं।
महानिदेशक अध्यक्ष, शासी परिषद् /सचिव, नवीन एवं नवीकराीय ऊर्जा मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।